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Kerala: लोक आयुक्त ने खारिज की सीएम विजयन के खिलाफ दायर याचिका, आपदा राहत कोष के दुरुपयोग का लगाया था आरोप

Mon, 13 Nov 2023 04:59 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम (केरल)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम (केरल) Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 13 Nov 2023 04:59 PM IST
सार

Kerala: केरल लोक आयुक्त ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों पर सीएमडीआरएफ (मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष) के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।

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Kerala Lok Ayukta rejects plea alleging misuse of CMDRF by CM Vijayan
पिनरई विजयन - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

केरल लोक आयुक्त ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों पर सीएमडीआरएफ (मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष) के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। लोकायुक्त न्यायमूर्ति साइरेक जोसेफ और उप-लोकायुक्त न्यायमूर्ति बाबू मैथ्यू, न्यायमूर्ति पी जोसेफ और न्यायमूर्ति हारुन-उल-राशिद की तीन सदस्यीय पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

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यह फैसला शिकायतकर्ता आरएस शशिकुमार की याचिका पर आया है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि वे निजी हित और भ्रष्ट उद्देश्यों से प्रेरित हैं और भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के दोषी हैं। 
 

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इस साल मार्च में लोकायुक्त न्यायमूर्ति सिरियाक जोसेफ और न्यायमूर्ति हारुन-उल-राशिद ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था, क्योंकि इस बात को लेकर उनके बीच मतभेद था कि क्या मामले के गुण-दोष को लेकर भी मंत्रिपरिषद के फैसलों की जांच की जा सकती है। लोक आयुक्त ने जनवरी 2019 में शिकायत स्वीकार कर ली थी।
 

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शशिकुमार की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राकांपा नेता दिवंगत उझावूर विजयन, माकपा के पूर्व विधायक दिवंगत के के रामचंद्रन नायर और सिविल पुलिस अधिकारी प्रवीण के परिवार को कोष से वित्तीय सहायता मंजूर करने में 'पक्षपात' किया गया। शिकायतकर्ता ने कोष के दुरुपयोग के लिए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी।

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