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Rape-Murder Case: केरल में लातविया की महिला के अंधे कत्ल के दोषियों को उम्रकैद, गांजा पिलाकर किया था दुष्कर्म

Tue, 06 Dec 2022 02:15 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 06 Dec 2022 02:15 PM IST
सार

तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त प्रधान सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आज आरोपी उमेश और उदयकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लातवियाई पर्यटक 14 मार्च, 2018 को केरल के वर्कला से लापता हो गई थी। 20 अप्रैल 2018 को उसका शव मिला था।

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life imprisonment for both accused in Latvian tourist rape-murder case
jail, jail demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

केरल में चार साल पहले हुई लातविया की महिला पर्यटक की दुष्कर्म के बाद हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 2018 में 33 साल की एक विदेशी पर्यटक के साथ यह जघन्य वारदात हुई थी। 

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तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त प्रधान सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आज आरोपी उमेश और उदयकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लातवियाई पर्यटक 14 मार्च, 2018 को केरल के वर्कला से लापता हो गई थी। 20 अप्रैल 2018 को तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय कस्बे वर्कला में उसका शव मिला था। 
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गांजा पिलाकर किया था दुष्कर्म
कोर्ट ने दो दिसंबर को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। सजा का एलान आज किया गया। पुलिस के मुताबिक विदेशी महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। दोनों आरोपी उसे दुष्कर्म के इरादे से बहला फुसलाकर साथ ले गए थे। फिर कुछ दूर जाने के बाद धोखे से गांजा भरी बीड़ी पीने को दे दी। इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गए जहां उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसे होश आया तो अपने कपड़े उतारे देख वह आग बबूला हो गई। जैसे ही उसने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 
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आयुर्वेदिक इलाज करने बहन के साथ आई थी
मृतका अपनी बहन के साथ आयुर्वेद इलाज के लिए लातविया से केरल पहुंची थी। वह 14 मार्च, 2018 को कोवलम बीच के पास से लापता हो गई थी। 20 अप्रैल 2018 में पनाथुरा के पास उसका सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में पनाथुरा निवासी उमेश (28) और उदयकुमार (24) को गिरफ्तार किया था। 

कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, मुश्किल थी जांच : पुलिस
केरल पुलिस के जांच अधिकारी जेके बिनिल ने बताया कि यह अंधा कत्ल था। इसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। इसलिए जांच चुनौतीपूर्ण थी। मृतका का शव भी 38 दिन बाद मिला था। बिनिल ने कहा कि हमने योजना पूर्वक केस की जांच को आगे बढ़ाया और इसकी गुत्थी सुलझाते हुए पीड़िता को न्याय दिलाया। 


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