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केरल हाईकोर्ट: गुजरात के पूर्व डीजीपी को राहत, सीबीआई हिरासत पर सोमवार तक रोक

Thu, 29 Jul 2021 05:11 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 29 Jul 2021 05:11 PM IST
सार

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को राहत देते हुए उनकी सीबीआई गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। 

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Kerala High Court restrains CBI from arresting RB Sreekumar retired DGP of Gujarat in the 1994 espionage case
केरल उच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

केरल उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह आरबी श्रीकुमार को सोमवार तक गिरफ्तार न करे। श्रीकुमार गुजरात के सेवानिवृत्त डीजीपी और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व उप निदेशक हैं। अदालत ने यह फैसला सीबीआई की ओर से श्रीकुमार के खिलाफ 1994 में दर्ज किए गए जासूसी के मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन और अन्य को फंसाने के लिए साजिश रचने के मामले में सुनाया है।  

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