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केरल हाईकोर्ट: विधानसभा सत्र खत्म होने से पहले राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराए आयोग

Tue, 13 Apr 2021 03:26 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 13 Apr 2021 03:26 AM IST
सार

  • केरल हाई कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह देखे कि खाली सीटों को जल्द से जल्द भरा जाए

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Kerala High Court: Election Commission to conduct elections on Rajya Sabha seats before the end of assembly session
केरल हाईकोर्ट

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को मौजूदा विधानसभा सत्र खत्म होने से पहले तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह देखे कि खाली सीटों को जल्द से जल्द भरा जाए।

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21 अप्रैल को खत्म हो रहा है तीन राज्यसभा सीटों का कार्यकाल
केरल से राज्यसभा के तीन सांसदों अब्दुल वहाब (आईयूएमएल), केके रागेश (सीपीआईएम) और व्यालार रवि का कार्यकाल 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है। जस्टिस पीवी आशा ने कहा कि आयोग खुद मानता है कि प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराकर चुनाव संपन्न कराना उसका कर्तव्य है।
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हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य विधानसभा व सत्तारूढ़ माकपा की याचिका पर दिया है। इन्होंने याचिका दायर कर चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें आयोग ने तीन राज्यसभा सीटों के चुनाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
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चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में बताया था कि उसने सांसदों का कार्यकाल खत्म होने से पहले राज्यसभा सीटों पर चुनाव कार्यक्रम जारी करने का निर्णय लिया है। हालांकि आयोग ने कोर्ट में दिए गए बयान में चुनाव की तारीख का जिक्र नहीं किया था।

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