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Kerala HC: साजी चेरियन को विधायक पद से अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज, भारतीय संविधान पर की थी विवादित टिप्पणी

Thu, 08 Dec 2022 11:53 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतरपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतरपुरम Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 08 Dec 2022 11:53 AM IST
सार

केरल हाईकोर्ट ने माकपा विधायक साजी चेरियन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में उन्हें विधायक पद से अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।

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Kerala HC rejects pleas for disqualifying Saji Cheriyan from MLA post
केरल हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

माकपा विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री साजी चेरियन ने इसी साल कथित तौर पर भारतीय संविधान के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके बाद केरल हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दो याचिकाएं दाखिल की गईं थीं। इनमें मांग की गई थी कि साजी चेरियन को विधायक के पद से अयोग्य ठहराया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने गुरुवार को इन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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यह आदेश चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चाली की पीठ ने पारित किया। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील दीपू लाल मोहन ने दोनों याचिकाओं को खारिज किए जाने की पुष्टि की।
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इन याचिकाओं में दावा किया गया था कि चेरियन ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9 का उल्लंघन किया है। अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक, एक व्यक्ति जिसने भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण किया है, उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त किया जाएगा और पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। 
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याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि चेरियन ने संविधान के अनुच्छेद 173 (ए) और 188 का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ विवादित भाषण के संबंध में राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है।


चेरियन के भाषण से विवाद हो गया था। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते राज्य विधानसभा की कार्यवाही को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। विपक्ष ने चेरियन के इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद 6 जुलाई को उन्होंने कैबिनेट पदों से इस्तीफा दे दिया था। 
 

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