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मलयालम अभिनेत्री यौन उत्पीड़न केस: हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए अभिनेता दिलीप की याचिका की खारिज
Wed, 19 Dec 2018 08:18 PM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Wed, 19 Dec 2018 08:18 PM IST
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kerala high court
- फोटो : PTI
केरल उच्च न्यायालय ने फरवरी 2017 में एक अभिनेत्री के अपहरण और यौन हमले के मामले में एक आरोपी मलयालम अभिनेता दिलीप द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। बता दे कि उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने कहा कि अभिनेता द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्र न्यायालय में मुकदमे के दौरान साबित करने की जरूरत है।
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याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने कहा कि अभिनेता द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्र न्यायालय में मुकदमे के दौरान साबित करने की जरूरत है।