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केरल सोना तस्करी कांड: मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश 16 महीने बाद जेल से रिहा, हाई कोर्ट ने दी जमानत
Sat, 06 Nov 2021 09:46 PM IST
Amit Mandal
एजेंसी, कोच्चि।
एजेंसी, कोच्चि।
Published by: Amit Mandal
Updated Sat, 06 Nov 2021 09:46 PM IST
सार
अदालत ने स्वप्ना को 25 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। गिरफ्तारी के बाद से स्वप्ना न्यायिक हिरासत में थी।
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Swapna Suresh
- फोटो : social media
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विस्तार
एक वर्ष से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद केरल सोना तस्करी कांड की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को दो नंवंबर को केरल हाई कोर्ट ने जमानत दी। स्वप्ना को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज कर 11 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया था। अदालत ने स्वप्ना को 25 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। गिरफ्तारी के बाद से स्वप्ना न्यायिक हिरासत में थी।
केरल में राजनयिकों को मिलने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग कर सोने की तस्करी की जा रही थी। पांच जुलाई 2019 को तिरुवनंतपुरम में सीमा शुल्क विभाग ने मामले का भंडाफोड़ करीब 30 किलोग्राम सोने के जब्त किया था।
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केरल में राजनयिकों को मिलने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग कर सोने की तस्करी की जा रही थी। पांच जुलाई 2019 को तिरुवनंतपुरम में सीमा शुल्क विभाग ने मामले का भंडाफोड़ करीब 30 किलोग्राम सोने के जब्त किया था।
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