फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala gold smuggling case NIA request Interpol to issue blue corner notice

केरल सोने की तस्करी का मामला: एनआईए ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया

Sat, 18 Jul 2020 02:21 PM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Sat, 18 Jul 2020 02:21 PM IST
विज्ञापन
Kerala gold smuggling case NIA request Interpol to issue blue corner notice
केरल में सोने की तस्करी का मामला - फोटो : ANI

केरल में सोने की तस्करी मामले में  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इंटरपोल से आरोपी फैसल फरीद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। एनआईए के अधिकारी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को सोने की तस्करी के मामले में सबूत संग्रह के लिए तिरुवनंतपुरम में उनके निवास स्थान पर ले गए हैं।

विज्ञापन


बता दें कि केरल में सोने की तस्करी मामले के मुख्य आरोपी सारथ पीएस को एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सात दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। एनआई ने एक अर्जी दाखिल कर पूछताछ के लिए यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारी को हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने आरोपी की हिरासत को मंजूरी दे दी।

विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी सारथ पीएस को पूछताछ के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया। इससे पहले विशेष अदालत ने इस मामले के दो और आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को आठ दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया था। 

क्या है केरल में सोने की तस्करी का मामला
यह पूरा मामला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूएई के पता वाले डिप्लोमैटिक कार्गो से 30 किलो सोना चुराने का है। दावा किया गया था कि कार्गो के संबंध में स्वप्ना सुरेश ने एयरपोर्ट के अधिकारी से संपर्क साधा था। यूएई वाणिज्य दूतावास जनरल ऑफिस के उच्च कूटनीतिज्ञ राशिद खामिस अल शामली के कहने पर कथित तौर पर संपर्क किया गया था। तस्करी किए गए सोने की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई गई है। 


ये सोना उस कार्गो में छिपाया गया था जिसमें बिस्किट, नूडल्स, बाथरूम का सामान रखा जाता था, लेकिन कस्टम को तस्करी को लेकर पहले से सूचना मिल चुकी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्वप्ना सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर को इस मामले में आरोपी बनाया है। तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed