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केरला सोना तस्करी मामला: आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, एनआईए से स्वप्न सुरेश समेत सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 29 Jul 2021 08:14 AM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 29 Jul 2021 08:14 AM IST
सार

स्वप्न सुरेश ने एनआईए कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुरेश, संदीप नायर, के टी रमीस और पी एस सारिथ समेत सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं को एनआईए की विशेष अदालत ने इसी साल 22 मार्च को खारिज कर दिया था।

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Kerala gold smuggling case:HC will hear all bail pleas of accused including Swapna Suresh
केरल हाईकोर्ट

विस्तार

केरल उच्च न्यायालय में आज राजनयिक माध्यम से सोने की तस्करी मामले में सुनवाई होगी। एनआईए द्वारा दर्ज मामले में स्वप्न सुरेश समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। यह घटना नवंबर 2019 से जून 2020 के बीच की है। 

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स्वप्न सुरेश ने एनआईए कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।  स्वप्न सुरेश, संदीप नायर, के टी रमीस और पी एस सारिथ समेत सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं को एनआईए की विशेष अदालत ने इसी साल 22 मार्च को खारिज कर दिया था।
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न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए की पीठ ने कहा कि इसने संबंधित याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के लिए गुरुवार को इसी तरह के मामलों पर 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। 
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गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे पर पिछले साल पांच जुलाई को बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)के नाम भेजे गए राजनयिक सामान में 15 किलोग्राम सोना जब्त किए जाने के बाद कई केंद्रीय जांच एजेंसियां सोने की तस्करी मामले की जांच कर रही हैं।

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