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Kerala: CPM कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आठ दोषी करार, BJP-RSS जुड़े हैं तार; 15 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
Fri, 10 Jan 2025 10:44 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 10 Jan 2025 10:44 PM IST
सार
Kerala: केरल की एक अदालत ने माकपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले आज आठ भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया। घटना मई 2013 में आलमकोड में हुई थी। दोषियों को सजा 15 जनवरी को सुनाई जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
केरल की एक अदालत ने मई 2013 में यहां आलमकोड के पास एक माकपा कार्यकर्ता की पिटाई और चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को आठ भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं को दोषी पाया।
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तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आज सुदर्शन ने शंभु कुमार उर्फ शंभू, श्रीजीत उर्फ उन्नी, हरिकुमार, चंद्रमोहन उर्फ अंबिली और संतोष उर्फ चंदू को आईपीसी के तहत हत्या के अपराध के लिए दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एए हकीम ने बताया कि अदालत ने तीन अन्य, अभिषेक उर्फ अन्नी संतोष, प्रशांत उर्फ पझिनजी प्रशांत और सजीव को हत्या के अपराध के लिए आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का दोषी पाया। 15 जनवरी को इनकी सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, श्रीकुमार उर्फ अशोकन की हत्या के पीछे का कारण पैसे का विवाद था।
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एसपीपी ने कहा कि मामले में आठ अन्य आरोपियों, जिन पर सबूत नष्ट करने और हमलावरों को फरार होने में मदद करने का आरोप लगाया गया था, को उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। एसपीपी ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 45 गवाहों की जांच की और अपनी दलीलों के समर्थन में अदालत के समक्ष 110 दस्तावेज पेश किए।
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