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Kerala: नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाया, अदालत ने दोषी को सुनाई 80 साल जेल की सजा

Thu, 05 Oct 2023 03:41 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 05 Oct 2023 03:41 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है।  

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kerala court sentences man to 80 years for raping impregnating minor
नाबालिग से रेप के दोषी को सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केरल की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी को 80 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। घटना केरल के इडुक्की जिले की है। विशेष लोक अभियोजक शिजो मोन जोसेफ ने बताया कि  दोषी को 20 साल ही जेल में बिताने होंगे क्योंकि सजाएं एक साथ चलेंगी। 
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पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भी आदेश
इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश टीजी वर्गीज ने दोषी को विभिन्न मामलों में दोषी पाया और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए कुल 80 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अपराधी ने नाबालिग के साथ उस समय दुष्कर्म किया, जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। जब दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई और उसने बच्चे को जन्म दिया तो घटना का खुलासा हुआ। अभियोजक ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 23 गवाह, 27 दस्तावेज और छह साक्ष्य अदालत में पेश किए।  
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