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कर्नाटक हाईकोर्ट: अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज, एकल पीठ के आदेश को दी थी चुनौती

Fri, 23 Jul 2021 04:01 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 23 Jul 2021 04:01 PM IST
सार

प्रतिस्पर्धा विरोधी नीतियां अपनाने के आरोपों की जांच के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

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Karnataka High Court dismisses appeal filed by Amazon and Flipkart challenging probe order into their alleged anti competitive practices
कर्नाटक हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ई कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट की ओर से दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में अदालत की एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को इनके (अमेजन और फ्लिपकार्ट) कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों को लेकर प्राथमिक जांच करने की अनुमति दी गई थी। 

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