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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट से नड्डा को राहत, जांच पर रोक; सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित

Sat, 08 Jul 2023 06:09 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 08 Jul 2023 06:09 PM IST
सार

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने शुक्रवार को नड्डा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका पर सुनवाई को 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। 

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Karnataka HC stays investigation into poll code violation case against BJP chief JP Nadda
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी भाषण में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है।

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नड्डा के खिलाफ हड़पप्पानहल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसे रद्द करने की मांग के साथ उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई  करते हुए जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका पर सुनवाई को 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। 

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भाजपा प्रमुख ने रैली में क्या कहा था?
7 मई, 2023 को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नड्डा ने विजयनगर जिले के हड़प्पानहल्ली शहर के आईबी सर्कल में भाजपा की चुनावी रैली की थी। इस मौके पर उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अगर भाजपा चुनाव हारती है तो मतदाता केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है, तो किसान सम्मान निधि सहित केंद्र की कई परियोजनाएं बंद कर दी जाएंगी।

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सीवीडी के अधिकारियों ने दर्ज कराई थी शिकायत
चुनाव सतर्कता प्रभाग (सीवीडी) के अधिकारियों ने हड़प्पनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि भाषण ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नड्डा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस जांच को रद्द करने की मांग की थी। 
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