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Karnataka: मौलवी की मुसलमानों को सलाह- 'खास जानवर' की न दें बलि, राज्य में अब भी लागू है गोहत्या विरोधी कानून

Mon, 19 Jun 2023 10:24 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 19 Jun 2023 10:24 PM IST
सार

Karnataka: कासमी ने मुसलमानों को सलाह दी कि वे कानूनी बाधा पैदा न करें और उपद्रवियों को उपद्रव करने की अनुमति न दें, क्योंकि कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है।  

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Karnataka Cleric cautions Muslims against slaughtering particular animal as anti cow slaughter law still place
Maulana Mufti Ifteqar Qasmi - फोटो : Social Media

विस्तार

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की कर्नाटक इकाई के प्रमुख मौलाना मुफ्ती इफ्तेकार कासमी ने मुसलमानों को बकरीद के दौरान 'विशेष जानवर' के वध करने को  लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बदल गई है, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा शासन द्वारा लागू गोहत्या विरोधी कानून अभी भी लागू है। 

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कासमी ने मुसलमानों को सलाह दी कि वे कानूनी बाधा पैदा न करें और उपद्रवियों को उपद्रव करने की अनुमति न दें, क्योंकि कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है।  
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उन्होंने कहा, 'इस विशेष पशु की पूजा बड़े समुदाय द्वारा की जा रही है और इसे गौ माता कहा जाता है। इस संदर्भ में जब पहले से ही एक कानून है जो किसी विशेष जानवर की बलि पर प्रतिबंध लगाता है, तो (जानवर) की बलि देना उचित नहीं है।
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उन्होंने कहा, 'हमें कानूनी अड़चनें पैदा नहीं करनी चाहिए और उपद्रव फैलाने वालों को ईद-उल-अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी देने के नाम पर उपद्रव मचाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।'


हालांकि मौलवी ने कहा कि एक नई सरकार है, लेकिन कानूनी रूप से किसी विशेष जानवर की बलि के खिलाफ कानून राज्य में निषिद्ध है। उन्होंने मुसलमानों से बकरीद की पूर्व संध्या पर स्वच्छता अभियान का पालन करने के अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। नई कांग्रेस सरकार के मंत्री पिछली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए गोहत्या विरोधी कानून को निरस्त करने के बारे में मुखर रहे हैं।

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