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Karnataka: कर्नाटक में भाजपा विधायक के खिलाफ चेक बाउंस पर मामला दर्ज, चुनाव में लिया था 99 लाख का कर्ज

Mon, 29 Dec 2025 12:55 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 29 Dec 2025 12:55 PM IST
सार

कर्नाटक के भाजपा विधायक शरणु सालगर के खिलाफ 99 लाख रुपये के चेक बाउंस के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। विधायक पर आरोप है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान लिए गए की कर्ज की राशि वापस नहीं की। 

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Karnataka BJP MLA booked for cheque bouncing loan of Rs 99 lakh for election campaign
भाजपा विधायक शरणु सालगर - फोटो : एक्स (@salagar_sharanu)

विस्तार

कर्नाटक के भाजपा विधायक शरणु सालगर के खिलाफ 99 लाख रुपये के चेक बाउंस के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन पर आरोप है कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान लिए गए की कर्ज की राशि वापस नहीं की। उन्होंने बताया कि विधायक ने अपने दूर के रिश्तेदार से चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी। जनवरी और फरवरी 2023 के बीच कई किस्तों में राशि प्राप्त की थी। इसके साथ ही  उन्होंनेे छह महीने के भीतर भुगतान का आश्वासन भी दिया था।

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दो साल इंतजार किया, फिर भी नहीं लौटाए पैसे 

एफआईआर में बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने दो साल तक इंतजार किया, लेकिन बार-बार याद दिलाने के बावजूद जब विधायक ने उधार ली गई राशि लौटाने का कोई संकेत नहीं दिखाया, तो 14 सितंबर, 2025 को वरिष्ठों द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक ने देनदारी स्वीकार की और 99 लाख रुपये का चेक जारी किया। एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य 16 सितंबर को विधायक के आवास पर यह पुष्टि करने के लिए गए कि चेक जमा किया जा सकता है या नहीं, तो विधायक ने कथित तौर पर आक्रामक व्यवहार किया और धमकी दी शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि कथित धमकियों को रिकॉर्ड किया गया था और शिकायत के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

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हालांकि, पुलिस ने बताया कि जब 18 सितंबर को शिकायतकर्ता के बैंक के माध्यम से चेक प्रस्तुत किया गया, तो अगले दिन यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि खाता बंद है। चेक के अनादरण के बाद, 22 सितंबर को विधायक को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस ने बताया कि कोई जवाब नहीं मिला।

विधायक के खिलाफ कई धारों में अपराध दर्ज

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ 27 दिसंबर को बसवा कल्याणा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 314 (बेईमानी से संपत्ति का गबन), 318 (धोखाधड़ी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351 (आपराधिक धमकी) और 74 (किसी महिला की मर्यादित करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आगे बताया कि मामले की जांच चल रही है। 

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