फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Jay Shah defamation case: Court issues multiple summons to The Wire

जय शाह मानहानि मामले में न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ की पत्रकार और संपादक को नोटिस

Wed, 25 Oct 2017 07:30 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Wed, 25 Oct 2017 07:30 AM IST
विज्ञापन
Jay Shah defamation case: Court issues multiple summons to The Wire
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा किए गए मानहानि मुकदमे में अहमदाबाद की एक अदालत ने न्यूज पोर्टल ‘द वॉयर’ की पत्रकार और संपादकों को समन जारी किया है। पोर्टल ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 2014 में भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के जय शाह की कंपनी का टर्नओवर तेजी से कई गुना बढ़ गया। 
विज्ञापन


अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसके गढवी ने पत्रकार रोहिणी सिंह, पांच संपादकों और ‘द वॉयर’ का प्रकाशन करने वाली गैर-लाभकारी कंपनी को समन जारी किया है।
विज्ञापन


इसका जवाब 13 नवंबर तक देना है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि सभी सात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला बनता है। इसमें साधारण कारावास से लेकर दो साल के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने जय अमित शाह समेत तीन गवाहों की गवाही और उनके वकील की ओर पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के  बाद ये आदेश जारी किया। जय शाह के वकील राजू ने कोर्ट में कहा, ‘यह लेख सद्भावना के साथ प्रकाशित नहीं किया गया।

इसका मकसद उनके मुवक्किल की छवि को धूमिल करना था।’ अदालत ने समन जारी करने से पहले सीआरपीसी के सेक्शन 202 के तहत शिकायत को लेकर यह जांच कराई थी कि क्या इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार है।

अपनी शिकायत में शाह ने अदालत से गुहार लगाई है कि ‘एक लेख प्रकाशित कर उन्हें बदनाम और प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए उत्तरदायी लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए।’


यह मामला लेख लिखने वाली पत्रकार रोहिणी सिंह, न्यूज पोर्टल के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया, एमके वेणु, प्रबंध संपादक मोबिना गुप्ता, लोक संपादक पामेला फिलीपोस और ‘द वॉयर’ का प्रकाशन करने वाली गैर-लाभकारी कंपनी फाउंडेशन फॉर इंडीपेंडेंट जर्नलिज्म के खिलाफ दर्ज कराया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed