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जम्मू-कश्मीर : अनुच्छेद 370 पर पीछे मुड़कर नहीं देखेगी मोदी सरकार, घाटी में केंद्रीय कर्मियों को मिल रही विशेष छूट बढ़ाई

Mon, 19 Oct 2020 10:43 PM IST
दीप्ति मिश्रा जितेंद्र भारद्वाज, नई दिल्ली
जितेंद्र भारद्वाज, नई दिल्ली Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Mon, 19 Oct 2020 10:43 PM IST
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Jammu and Kashmir Modi government will not any change on Article 370 special exemption extended to central workers
नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिक - फोटो : साकिब नबी

मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले में अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। घाटी में तैनात केंद्र सरकार के कर्मियों को मिल रही विशेष छूट 31 जुलाई, 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 

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घाटी के दस जिले- अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा में कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त हाउस रैंट भी मिलेगा।इन जिलों में तैनात कर्मचारी अगर अपनी मूल पोस्टिंग वाली जगह से परिवार को शिफ्ट नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त भत्ता देने की घोषणा की गई है। कश्मीर घाटी में तैनाती के बाद उन्हें रोजाना 113 रुपये बतौर 'दैनिक भत्ता' मिलेगा। मैसिंग अलाउंस के लिए प्रतिदिन 97.85 रुपये मिलेंगे।साथ ही कई दूसरे भत्ते भी दिए जाएंगे।
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कर्मियों को इतनी विशेष छूट राशि दी जाएगी :
डीओपीटी के आदेशों में कहा गया कि जिन कर्मियों की अस्थायी ड्यूटी छह माह के लिए बढ़ाई गई है, उन्हें सातवें वेतन आयोग के नियमों के तहत 'कश्मीर घाटी विशेष प्रोत्साहन राशि' मुहैया कराई जाएगी। इसमें जिन कर्मियों का वेतन लेवल 14 और उससे ज्यादा है, तो उन्हें 9,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, लेवल 12 व 13 के लिए 8,000 रुपये, लेवल नौ से 11 तक 7,000 रुपये, लेवल छह से आठ तक के लिए 6,000 रुपये और लेवल पांच व इससे नीचे के वेतनमान वालों के लिए 4,500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से विशेष छूट राशि दी जाएगी।
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कश्मीर घाटी से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी उस जगह से पेंशन ले सकेंगे, जहां पर वे रह रहे हैं।अन्य विशेष छूटों में ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट व अन्य छूट शामिल हैं। इन सभी को अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि कश्मीर घाटी में तैनात अधिकारियों और कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए वेतनमान और इससे जुड़े दूसरे लाभ प्रदान किए जाएं। 

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