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INX मनी लांड्रिंग केस: सुप्रीम कोर्ट में कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर 6 मार्च को सुनवाई

Fri, 23 Feb 2018 07:21 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली 
एजेंसी, नई दिल्ली  Updated Fri, 23 Feb 2018 07:21 PM IST
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INX money laundering case: Karti Chidambaram anticipatory bail plea hearing on 6th March in Sc

सुप्रीम कोर्ट आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 6 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। 

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हालांकि शीर्ष अदालत ने ईडी के उस समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें कार्ति को 1 मार्च को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

अदालत ने कार्ति को कहा कि वह इस मामले में सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आग्रह कर सकते हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वे इस मामले में 6 मार्च को सुनवाई करेगी। 
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कार्ति की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत में मौजूद थे। सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने के संबंध में समुचित तरीके से आवेदन करने के लिए अदालत से समय मांगा। 
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मालूम हो कि आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से विदेशों से फंड प्राप्त करने में क्लीयरेंस संबंधी मामले में कथित रूप से अनियमितता का आरोप है। इस संबंध में पिछले साल 15 मई को मामला दर्ज किया गया था। 

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