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इंद्राणी मुखर्जी ने दोषियों के कपड़े पहनने से इनकार किया, अदालत का किया रुख
Wed, 23 Dec 2020 10:02 AM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Tanuja Yadav
Updated Wed, 23 Dec 2020 10:02 AM IST
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इंद्राणी मुखर्जी
शीना बोरा हत्याकांड की प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने मंगलवार को यहां एक विशेष सीबीआई अदालत का रुख किया और जेल में दोषियों का पहनावा पहनने से छूट का अनुरोध किया। यहां बायखला महिला कारावास में बंद मुखर्जी ने अपनी याचिका में कहा कि जेल अधिकारी दोषियों के पहनावे वाली हरी साड़ी पहनने को कह रहे हैं जबकि वह सिर्फ विचाराधीन कैदी हैं। अदालत ने जेल अधिकारियों से पांच जनवरी को जवाब देने को कहा।
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इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज
वहीं अगस्त महीने में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि जमानत पर रिहाई होने के बाद आरोपी द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
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2012 में हुई थी शीना बोरा की हत्या
इंद्राणी मुखर्जी ने नवंबर 2002 में पीटर मुखर्जी से शादी की थी। अप्रैल 2012 में शीना बोरा की नवी मुंबई से आगे पेण के जंगलों में हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया गया था। इस हत्याकांड के आरोप में इंद्राणी और पीटर के अलावा इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना भी जेल में बंद हैं।
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इंद्राणी से शादी से पहले पीटर के दो बेटे हैं। वहीं, इंद्राणी को पूर्व पति से एक बेटा मिखाइल है जबकि बेटी शीना थी। इसके अलावा एक अन्य बेटी विधि पूर्व पति संजीव खन्ना से है। विधि दोनों के जेल जाने से पहले इंद्राणी और पीटर के साथ लंदन में रहती थीं।