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नौसेना: गोवा में नौसैनिक ठिकानों के पास ड्रोन उड़ा, तो मार गिराया जाएगा
Tue, 27 Jul 2021 02:47 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, पणजी
एजेंसी, पणजी
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 27 Jul 2021 02:47 AM IST
सार
- सभी लोगों और सिविल एजेंसियों के लिए किसी भी कारण से नौसैनिक ठिकानों के आसपास ड्रोन उड़ाना वर्जित
- कोई निर्देश का उल्लंघन करता पाया गया, तो कानून के तहत वह इसके लिए होगा जवाबदेह
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नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह
- फोटो : ANI
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विस्तार
नौसेना ने गोवा स्थित अपने ठिकानों के तीन किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। उसने कहा है कि यदि उस दायरे में कोई ड्रोन उड़ता दिखा तो उसे मार गिराया जाएगा।
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नौसैनिक ठिकानों के तीन किमी के आसपास ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित
नौसेना ने आधिकारिक बयान में कहा है कि सभी लोगों और सिविल एजेंसियों के लिए किसी भी कारण से नौसैनिक ठिकानों के आसपास ड्रोन उड़ाना वर्जित है। नौसेना ने कहा है कि कोई भी ऑपरेटर इस दिशा निर्देश का उल्लंघन करता पाया गया, तो कानून के तहत वह इसके लिए जवाबदेह होगा।
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साथ ही कहा कि किसी भी ड्रोन या अज्ञात वाहन बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ते हुए पाया गया, तो नौसेना को उसे जब्त करने या उसे मार गिराने का अधिकार होगा।
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