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सुप्रीम कोर्ट ने चीन से हर्जाना वसूलने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार

Fri, 19 Jun 2020 04:59 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 19 Jun 2020 04:59 AM IST
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India china latest update Supreme Court refuses to hear plea seeking compensation from China
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में घसीटने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चीन पर 600 अरब डॉलर का हर्जाना ठोकना चाहिए।

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चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता मदुरै निवासी केके रमेश को सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि कई देशों और उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि चीन ने इसे जैविक हथियार बनाकर लाखों लोगों की जान ली है। याचिकाकर्ता का कहना था कि भारत में भी कोरोना से हजारों लोग मर चुके हैं। ऐसे में भारत को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दावा करना चाहिए।

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