Sedition Law: विधि आयोग की सिफारिश- राजद्रोह के मामलों में बढ़ाकर सात साल की जाए जेल की अवधि
आयोग ने 'राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल' रिपोर्ट में कहा कि उसकी पहले की रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए (राजद्रोह कानून) की सजा को बहुत अजीब बताया गया था, क्योंकि इसमें आजीवन कारावास या तीन साल की सजा का प्रावधान है।
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भारत के विधि आयोग ने राजद्रोह के मामलों में जेल की न्यूनतम अवधि तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने की सिफारिश की है। आयोग ने इसके पीछे दलील दी कि यह अदालतों को किए गए कृत्य के पैमाने और गंभीरता के अनुसार सजा देने की अनुमति देगा।
आयोग ने 'राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल' रिपोर्ट में कहा कि उसकी पहले की रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए (राजद्रोह कानून) की सजा को बहुत अजीब बताया गया था, क्योंकि इसमें आजीवन कारावास या तीन साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है। राजद्रोह कानून के तहत न्यूनतम सजा 'जुर्माना' देना है। आयोग ने कहा, आईपीसी के अध्याय छह में अपराधों के लिए दिए गए वाक्यों की तुलना से पता चलता है कि धारा 124ए के लिए निर्धारित सजा में स्पष्ट असमानता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीपी का अध्याय छह राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ा है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि प्रावधान को संशोधित किया जाए ताकि इसे अध्याय छह के तहत अन्य अपराधों के लिए प्रदान की गई सजा की योजना के अनुरूप लाया जा सके। इससे अदालतों को कृत्य के पैमाने और गंभीरता के अनुसार राजद्रोह के मामले के लिए सजा देने की अधिक अनुमति मिलेगी। आयोग ने धारा 124 ए के वाक्यांश में बदलाव का भी सुझाव दिया। विधि आयोग ने इसमें 'हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति' शब्द जोड़ने का सुझाव दिया।
आईपीसी की मौजूदा धारा 124ए में कहा गया है, राजद्रोह- जो बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्य प्रस्तुति द्वारा, जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष पैदा करेगा या करने प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास, या तीन वर्ष की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा।
लेकिन, विधि आयोग ने अब इस धारा को इस प्रकार बदलने की सिफारिश की है: जो कोई भी मौखिक या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा घृणा या अवमानना करता है या प्रयास करता है, या उत्तेजित करता है या भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ जुर्माना जोड़ा जा सकता है या जुर्माना लगाया तजा सकता है।
परामर्श के बाद लेंगे अंतिम निर्णय: कानून मंत्री
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार राजद्रोह पर विधि आयोग की रिपोर्ट पर सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद एक तर्कसंगत निर्णय लेगी। मेघवाल की यह टिप्पणी विधि आयोग की उस सिफारिश के बाद आई है जिसमें राजद्रोह के मामलों में न्यूनतम जेल की सजा को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने की सिफारिश की गई है।
उन्होंने कहा, 'राजद्रोह पर विधि आयोग की रिपोर्ट व्यापक परामर्श प्रक्रिया में उठाए गए कदमों में से एक है। मेघवाल ने ट्विटर पर कहा, रिपोर्ट में की गई सिफारिशें प्रेरक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद ही इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मेघवाल ने कहा, अब जब हमें रिपोर्ट मिल गई है, तो हम अन्य सभी हितधारकों के साथ भी परामर्श करेंगे ताकि हम जनहित में एक तर्कसंगत निर्णय ले सकें।
कांग्रेस ने बोला हमला
कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर राजद्रोह कानून को और अधिक "कठोर" बनाने की योजना बनाने और आम चुनावों से पहले यह संदेश देने का आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने एआईसीसी मुख्यालय में कहा कि इसके जरिए औपनिवेशिक मानसिकता का संदेश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शासक और शासित के बीच एक दूरी होगी और इस कानून के माध्यम से गणतंत्र की नींव को उखाड़ फेंका जाएगा।। विधि आयोग की सिफारिशों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके जरिए आम चुनाव से पहले एक संदेश दिया गया है कि इसका इस्तेमाल एकतरफा तरीके से खासकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जाएगा।
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