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अयोध्या: निर्वाणी अखाड़े ने भी कोर्ट को सौंपा लिखित जवाब, मांगा पूजा और प्रबंधन का अधिकार
Wed, 23 Oct 2019 02:52 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 23 Oct 2019 02:52 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट(फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले के पक्षकार निर्वाणी अखाड़े को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर लिखित जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी। अन्य पक्षकार पहले ही कोर्ट में जवाब दाखिल कर चुके हैं।
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निर्वाणी अखाड़े की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल को लिखित जवाब दाखिल करने की समयसीमा को लेकर भ्रम हो गया था, लिहाजा उन्हें अब नोट जमा करने की इजाजत दी जाए। पीठ ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि वह बिना देरी के जवाब दाखिल कर दें।
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निर्वाणी अखाड़े ने विवादित स्थल पर पूजा और प्रबंधन का अधिकार मांगा है। गौरतलब है कि 16 अक्तूबर को पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही सभी पक्षकारों को तीन दिन में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर नोट देने को कहा था।
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