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SC: आईएएस शाह फैसल ने अनुच्छेद - 370 को लेकर दायर याचिका से अपना नाम वापस लेने की गुहार लगाई, जानें पूरा मामला
Tue, 20 Sep 2022 09:34 PM IST
शिव शरण शुक्ला
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Tue, 20 Sep 2022 09:34 PM IST
सार
शाह फैसल ने जून महीने में सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। इसमें उन्होंने अनुच्छेद- 370 को खत्म करने के खिलाफ दायर एक याचिका से खुद का नाम हटाने की गुहार लगाई थी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social media
विस्तार
आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर अनुच्छेद 370 को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती वाली याचिका में से खुद को अलग करने की मांग है। फैसल ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही फैसल को बहाल कर संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया था।
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इस मामले से जुड़े वकील ने बताया कि शाह फैसल ने जून महीने में सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर अनुच्छेद - 370 को खत्म करने के खिलाफ दायर एक याचिका से खुद का नाम हटाने की गुहार लगाई है। हालांकि उनकी याचिका अब तक सूचीबद्ध नहीं हो पाई है।
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वर्ष 2019 में आईएएस अधिकारी फैसल ने सेवा से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। हालंकि सरकार ने उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया था। कुछ महीनों पहले सरकार ने फैसल को बहाल करने का निर्णय लिया। जिसके बाद फैसल ने गत जून में सुप्रीम कोर्ट में अपना यह आवेदन दाखिल किया था।
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