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हाईकोर्ट ने ए320 नए विमानों को लेकर केंद्र सरकार, डीजीसीए, इंडिगो और गोएयर से मांगा जवाब

Wed, 04 Mar 2020 01:04 PM IST
आसिम खान पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Wed, 04 Mar 2020 01:04 PM IST
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High court seeks response from Central government DGCA IndiGo and GoAir on A320 new aircraft
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : PTI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने खराब इंजन वाले ए320 नए विमान को परिचालन से हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, डीजीसीए, इंडिगो और गोएयर से बुधवार को जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर केंद्र, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), इंडिगो और गोएयर को नोटिस जारी किया। 

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याचिका में दलील दी गई है कि ए320 नए विमान के पूरे बेड़े को ‘जन सुरक्षा के वृहद हित में’ परिचालन से हटा दिया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है ‘‘एयरबस ए320 नए विमानों के साथ तकनीकी मुद्दों’’ से अवगत होने के बावजूद न तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और न ही डीजीसीए ने इन विमानों को परिचालन से हटाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया।

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