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हज कमेटी मुद्दे पर शीघ्र विचार करे सरकार, HC ने याचिका पर केंद्र को दिया निर्देश

Tue, 13 Feb 2018 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Tue, 13 Feb 2018 01:41 AM IST
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HC order Central Government for speedy discussion on Haj committee issue

हाईकोर्ट ने हज कमेटी को समाप्त करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। यह याचिका हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म किए जाने के बाद दायर की गई थी। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी थी। 

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की खंडपीठ ने कहा यह एक अहम मुद्दा है और इस पर शीघ्र विचार करने व कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए केंद्र सरकार व संबंधित मंत्रालय याचिका पर विचार करे। सरकार अपने निर्णय से याची को अवगत करवाए। कोर्ट ने पेश याचिका को ज्ञापन के तौर पर विचार करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। 
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यह याचिका अधिवक्ता शाहिद अली ने दायर की थी। पेश याचिका में कहा गया है कि हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म होने के बाद सरकारी नियंत्रण वाली हज कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। 
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इसलिए इसे नियंत्रित करने वाले हज कमेटी एक्ट 2002 को समाप्त कर देना चाहिए।  याचिका में कहा गया है कि नागरिक विमानन मंत्रालय हवाई टिकटों की खरीद के लिए टेंडर जारी करे या हज यात्रियों को बाजार से टिकट खरीदने की अनुमति दे ताकि वह सस्ते दामों पर टिकट खरीद सकें।

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