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सूरत: 10 साल की लड़की से दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या, दोषी को मिली मौत की सजा
Thu, 16 Dec 2021 09:57 PM IST
Amit Mandal
पीटीआई, सूरत
पीटीआई, सूरत
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 16 Dec 2021 09:57 PM IST
सार
बैसाने ने 7 दिसंबर, 2020 को इलाके में अपने चाचा के घर के पास खेल रही लड़की के लिए वड़ा पाव खरीदने की पेशकश करके उसे बहलाया।
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जिले में संभवत: यह पहला मामला है, जब किसी को मौत की सजा सुनाई गई हो।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
गुजरात के सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में एक साल पहले 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और बाद में उसे ईंट से पीट-पीटकर मार डालने के मामले में यहां की एक सत्र अदालत ने दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनए अंजारिया ने दोषी को मौत की सजा सुनाई। दिनेश बैसाने (24) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया।
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मुकदमे के दौरान, लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने महाराष्ट्र के मूल निवासी सूरत में पांडेसरा के प्रेम नगर इलाके में रहने वाले दिनेश के लिए मौत की सजा की मांग की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैसाने ने 7 दिसंबर, 2020 को इलाके में अपने चाचा के घर के पास खेल रही लड़की के लिए वड़ा पाव खरीदने की पेशकश करके उसे बहलाया।
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इसके बाद आरोपी नाबालिग को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि जब लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगी तो उसने ईंट से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। पोस्टमॉर्टम से पता चला कि लड़की की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके शरीर पर चोट के 45 से अधिक निशान पाए गए थे। इससे यह भी पता चला कि दिनेश ने लड़की के सिर पर सात से आठ बार ईंट मारकर उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया था।
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