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केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देश, कार्यालय में एक दिन में न हों 20 से अधिक कर्मचारी
Tue, 09 Jun 2020 02:59 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 09 Jun 2020 02:59 PM IST
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कार्यालय में काम करते कर्मचारी
- फोटो : अमर उजाला
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कई मंत्रालयों और विभागों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को अपने दफ्तरों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि एक दिन में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित न हों।
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कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि केवल वे ही कर्मचारी कार्यालय आएं जिनमें कोरोना वायरस से संबंधित कोई लक्षण नहीं हैं। जिस भी कर्मचारी को हल्का बुखार, गले में खराश आदि हो, वे सभी घर पर रहें और कार्यालय न आएं।
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सरकार ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। सरकार का कहना है कि एक दिन में 20 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसके अनुसार ही विभाग में ड्यूटी चार्ट बनाने को कहा गया है।
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Government of India issues fresh guidelines for officials and staffers of Central Government to prevent spread of #COVID19, after several officials in various Central Government Ministries/Departments have tested positive . pic.twitter.com/A3ZbF2unbB
— ANI (@ANI) June 9, 2020
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि एक केबिन में काम करने वाले कर्मचारी अलग-अलग दिन कार्यालय आएं। जहां तक संभव हो खिड़कियों को खोलकर बैठें। कार्यालय में काम करते समय मुंह पर मास्क या फेस शील्ड लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आमने-सामने बैठक न करें
सरकार ने दिशा-निर्देशों में कहा है कि आमने-सामने बैठक न करें, जहां तक संभव हो बैठक और चर्चाओं से परहेज करें। इन सभी के लिए इंटरकॉम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जाए। कर्मचारियों को हर आधे घंटे के अंतराल पर अपने हाथ धोने होंगे। दफ्तर में हैंड सैनिटाइजर भी लगे होने चाहिए।