सरकार ने घटाई जीएसटी की दरें तो बोला विपक्ष - इससे वोट नहीं मिलने वाले
- सोशल मीडिया के जरिये राहुल गांधी ने किया सरकार पर हमला
- एक अप्रैल 2019 से रिटर्न दाखिल करने का नया सिस्टम लाया जाएगा
- राज्यसभा सांसद अमर सिंह बोले- चुनाव से पहले करना किये था बदलाव
- 28% के स्लैब में सिगरेट, तंबाकू, सीमेंट, एसी, डिशवाशर जैसी 28 वस्तुएं ही रह गई
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विस्तार
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुटकी लेते हुए फेसबुक पर लिखा कि मोदी जी के गब्बर सिंह टैक्स ने छोटे और मध्यम व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया, लाखों लोगों के रोजगार छिन गए लेकिन मोदीजी का मन नहीं पिघला, कोई बदलाव नहीं हुआ। मगर अब तीन राज्यों के जनादेश के कारण मोदीजी बदलाव करके गब्बर सिंह टैक्स को जीएसटी का रूप दे रहे हैं। राहुल ने आगे लिखा कि लोग समझदार हैं और वह सब कुछ समझ रहे हैं।
मोदी सरकार ने शनिवार को जीएसटी के बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब 99 फीसदी वस्तुएं 18% या उससे काम की श्रेणी में आएगी। सरकार के इस कदम को हाल ही में विधानसभा चुनाव में हुए भाजपा की हार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष के नेताओं से अलग राय रखते हुए जानकारों का कहना है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह आर्थिक मानकों पर लिया गया है।
पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीएसटी सिस्टम को बड़े परिपेक्ष में लाया गया और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि 99 फीसदी चीजें 18% से काम के दायरे में हो। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की जीएसटी की दरों को काम करने की बात दोहराई।
The Congress Party has finally jolted Narendra Ji from his deep slumber on Gabbar Singh Tax.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 20, 2018
Though still drowsy, he now wants to implement what he had earlier called the Congress Party’s, “Grand Stupid Thought”.
Better late then never Narendra Ji!
जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 3 मार्च तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके अलावा एक अप्रैल 2019 से रिटर्न दाखिल करने का नया सिस्टम लाने की भी बात कही गई है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा कि सरकार को जीएसटी के दरों में बदलाव विधानसभा चुनावों से पहले करने चाहिए थे।
सरकार ने इन चीजों पर घटाई दरें
सरकार ने 32 इंच के टीवी, कंप्यूटर, री-ट्रीटेड टायर, सिनेमा के टिकट और 6 सेवाओं समेत 23 चीजों पर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) घटा दिया है। छह चीजों को जीएसटी के 28 फीसदी के दायरे से निकालकर 18 फीसदी में किया गया है। अब सर्वोच्च स्लैब में सिगरेट, तंबाकू, सीमेंट, एसी, डिशवाशर जैसी 28 वस्तुएं ही रह गई हैं। नई दरें 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होंगी।
जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।