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ओडिशा में जींस-टीशर्ट पहन कोर्ट में पेश नहीं हो सकेंगे सरकारी अधिकारी

Sun, 20 Oct 2019 06:31 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 20 Oct 2019 06:31 AM IST
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Government officials will not be able to appear in court wearing jeans tshirt in Odisha
ओडिशा हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

ओडिशा हाईकोर्ट ने सभी सरकारी विभाग को फरमान जारी किया है कि अब सरकारी अधिकारी कोर्ट या न्यायाधिकरण में जींस, टी शर्ट पहनकर हाजिर नहीं हो सकेंगे। हाईकोर्ट में आने केे लिए सरकारी अधिकारियों को ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। ओडिशा हाईकोर्ट के महाधिवक्ता कार्यालय ने सभी सरकारी विभागों को इस संदर्भ में शुक्रवार को पत्र भेज दिया है।

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अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा, पहले भी इस तरह के निर्देश जारी हुए थे लेकिन कुछ अधिकारी अदालत में बिना ड्रेस कोड के पहुंच रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अदालतों की महिमा का पालन करना चाहिए। उन्हें सभ्य पोशाक में पेश होना चाहिए।
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ओडिशा हाईकोर्ट की कई पीठों ने पेश सरकारी अधिकारियों के आचरण पर मौखिक नाराजगी जताई थी। कई मौकों पर जजों ने बाबुओं के पहनावे की आलोचना की है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि एक बार आईएएस अधिकारी कोर्ट में जींस टीशर्ट और स्पोर्ट शू पहनकर पहुंचा था जिसे जज ने वापस ढंग के कपड़े पहन कर आने के लिए लौटा दिया था। 

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