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सोने की तस्करी को आतंकी गतिविधि कहा जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
Wed, 10 Mar 2021 02:51 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 10 Mar 2021 02:51 AM IST
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला किया है कि क्या सोने की तस्करी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकी गतिविधि के दायरे में आती है।
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जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इस बारे में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस भी जारी किया है। पीठ ने यह आदेश एक याचिका पर दिया है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
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याचिकाकर्ता मोहम्मद असलम के पास से अवैध तस्करी से लाया गया सोना जब्त किया गया था, उसके बाद उसके खिलाफ यूएपीए अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई।