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ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाया तो होगी जेल, यूपी पुलिस की तैयारी

Mon, 12 Feb 2018 09:24 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Updated Mon, 12 Feb 2018 09:24 AM IST
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flying drones near world heritage monument Taj Mahal can land you in jail
ताजमहल

ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाने वालों पर पुलिस नकेल कसने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने उन लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज करने का फैसला लिया है जो प्यार की इमारत के करीब ड्रोन उड़ाते हैं। यह फैसला रविवार को लिया गया क्योंकि लगातार चेतावनी दिए जाने का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार- 2017 के दौरान विश्व की ऐतिहासिक इमारत के पास करीब 20 बार ड्रोन देखे गए थे। मगर आपराधिक कार्यवाही करने का नियम होने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है।

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शहर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कहा कि यदि कोई शख्स ताजमहल के आस-पास ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 287 (मशीन के संबंध में लापरवाह व्यवहार), 336 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 337 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से चोट लगना) और 338 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के कारण गंभीर चोट लगना) के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
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अनुपम सिंह का कहना है कि ताज के पास ड्रोन का इस्तेमाल करना सुरक्षा की दृष्टि से निषेध है। वह पहले लोगों में नियम को लेकर जागरुकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा- हम होटल मालिकों औऱ उनकी एसोसिएशन से संपर्क कर रहे हैं ताकि उन्हें नियम के बारे में बताया जा सके। उन्हें सलाह दी जाएगी की वह अपने मेहमानों को इस निषेध के बारे में जानकारी दें। आगरा के सीआईएसएफ कमांडेंट बृज भूषण ने इस मामले पर कहा कि इस तरह की मशीनों को उड़ाने की घटनाएं पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जाने के बाद ही रुक पाएंगी। इससे दूसरे लोग भी ताज के आसपास ड्रोन उड़ाने से बचेंगे।

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