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Hindi News ›   India News ›   First Bail in Palghar lynching case Maharashtra: four accused released

पालघर भीड़ हिंसा मामले में पहली जमानत, विशेष अदालत ने चार आरोपियों को रिहा किया

Tue, 03 Nov 2020 05:26 PM IST
अमित कुमार ठाणे, पीटीआई
ठाणे, पीटीआई Published by: अमित कुमार Updated Tue, 03 Nov 2020 05:26 PM IST
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First Bail in Palghar lynching case Maharashtra: four accused released
संत कल्पवृक्ष गिरी (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला।
महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने पालघर भीड़ हिंसा मामले में मंगलवार को चार आरोपियों को जमानत दे दी है। इस मामले में जमानत का यह पहला मामला है। जिन चार आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें एक व्यक्ति और उसके दो बेटे भी शामिल हैं।
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विशेष अदालत में जिला जज पीपी जाधव ने चारों आरोपियों को 15-15 हजार की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में लक्ष्मण रामजी जाधव (58), नितिन लक्ष्मण जाधव (26), मनोज लक्ष्मण जाधव (25) और तुकाराम रूपजी साठ (40) को जमानत मिली है। ये सभी आरोपी गढ़चिनचाले गांव के रहने वाले हैं। इस गांव के करीब 200 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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इसी साल 16 अप्रैल, 2020 को पालघर में दो साधुओं चिकने महाराज कल्पवृक्ष गिरी और सुशीलगिरी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगडे की भीड़ ने हत्या कर दी थी। ये लोग किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कार से गुजरात जा रहे थे। भीड़ ने चोर होने के शक में उन्हें पीट-पीटकर मार डाला था। महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी (क्राइम) ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। आरोपियों की ओर से पेश हुए एडवोकेट अमृत अधिकारी ने बताया कि 26 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कुछ अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल सकती है।
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जमानत पर सुनवाई टल गई थी 
पिछले महीने 70 आरोपियों की जमानत पर अदालत में सुनवाई टल गई थी। हाल में हत्या मामले में आठ और लोगों को गिरफ्तार किया था। जबकि उससे पहले 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये आठ आरोपी कोविड-19 महामारी के बीच घटनास्थल पर मौजूद थे। इनमें से कुछ को घटनास्थल के वायरल वीडियो में भी देखा गया और कुछ उस समय घटना में शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि घटनास्थल के वीडियो में आरोपी हाथ में लाठी पकड़े भी दिखाई दे रहे थे।
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