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Kerala : विधायक साजी चेरियन के खिलाफ FIR दर्ज, संविधान विरोधी बयान पर कार्रवाई
Thu, 07 Jul 2022 01:38 PM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: अजय सिंह
Updated Thu, 07 Jul 2022 01:38 PM IST
सार
माकपा विधायक चेरियन ने संविधान की आलोचना करते हुए कहा था कि यह शोषण को माफ करता है और इसे इस तरह से लिखा गया है कि इसका इस्तेमाल देश के लोगों को लूटने के लिए किया जा सके।
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साजी चेरियन
- फोटो : ANI
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विस्तार
माकपा विधायक साजी चेरियन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। संविधान विरोधी बयान के संबंध में उनके खिलाफ गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। बयान को लेकर विपक्षी दलों सहित विभिन्न वर्गों के निशाने पर आने के बाद सांस्कृतिक और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री चेरियन ने अपने पद से बुधवार को इस्तीफा दे दिया था।
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वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कीझवईपुर थाने में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम की धारा-2 के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिनियम के तहत अधिकतम तीन साल कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है। प्राथमिकी जब दर्ज की गई, तब विधायक विधानसभा के मौजूदा सत्र में हिस्सा लेने के लिए सदन में थे।
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तिरुवल्ला में एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर अमल करते हुए पुलिस ने बुधवार को चेरियन के खिलाफ मामला दर्ज किया। अदालत ने चेरियन के खिलाफ एर्नाकुलम के एक वकील द्वारा कथित रूप से संविधान का अपमान करने को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।
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मंत्री पद से हटाए जाने की विपक्ष की मांग के बीच चेरियन ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि चेरियन ने संविधान की आलोचना करते हुए कहा था कि यह ‘‘शोषण को माफ करता है’’ और इसे इस तरह से लिखा गया है कि इसका इस्तेमाल देश के लोगों को ‘‘लूटने’’ के लिए किया जा सके।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता चेरियन ने दक्षिणी जिले के मल्लापल्ली में हाल ही में आयोजित हुए एक राजनीतिक कार्यक्रम में यह बयान दिया था। मंगलवार को कई क्षेत्रीय टेलीविजन चैनल पर इस भाषण का प्रसारण होने के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा।