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होर्डिंग गिरने से महिला इंजीनियर की मौत पर कोर्ट ने कहा- सड़कें रंगने के लिए कितना खून चाहिए
Sat, 14 Sep 2019 02:15 AM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: Nilesh Kumar
Updated Sat, 14 Sep 2019 02:15 AM IST
सार
- मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई कड़ी फटकार
- हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
- पीड़िता के परिजन को पांच लाख मुआवजा देने को कहा है
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग को लेकर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि ऐसे होर्डिंग से राज्य में कितनी और जानें जाएंगी। हम अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ आदेश जारी करके थक चुके हैं, अब तो सरकार से भरोसा उठ चुका है। कोर्ट ने अवैध होर्डिंग गिरने से 23 वर्षीय महिला इंजीनियर की मौत के बाद यह सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़िता के परिजन को पांच लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।
जस्टिस एम सत्यनारायण और जस्टिस एन सेशासायी की पीठ ने शुक्रवार को कहा, राज्य सरकार को सड़कों को रंगने के लिए और कितना खून चाहिए। देश में जान की कीमत नहीं रह गई। यह नौकरशाही उदासीनता की इंतहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या अब सरकार अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ आदेश जारी करेगी?
सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी, वकील वी लक्ष्मीनारायण तथा वी कन्नादासन की याचिका पर पीठ ने कहा, एक लड़की देश की जीडीपी में योगदान दे सकती थी। क्या एक राजनीतिज्ञ बिना बैनर के शादी का आयोजन नहीं कर सकता था? अब तो राजनीतिक दलों को ऐसे अवैध कार्य के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित क्षेत्र के पुलिस और और स्थानीय निकाय अधिकारियों को पेश होने का आदेश दिया।
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टैंकर ने रौंद दिया था इंजीनियर को
चेन्नई में बृहस्पतिवार दोपहर दुपहिया से जा रही महिला इंजीनियर शुभाश्री अवैध होर्डिंग गिरने से संतुलन खो बैठी और पीछे से आ रहे टैंकर ने उसे कुचल दिया। शुभाश्री शिफ्ट खत्म कर घर लौट रही थी। होर्डिंग एआईडीएमके कार्यकर्ताओं ने एक नेता के घर शादी को लेकर लगाया था।
सोशल मीडिया पर आक्रोश
हादसे के बाद राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए होर्डिंग के खिलाफ आक्रोश भड़क गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला की मौत पर गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद पुलिस ने एआईडीएमके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
राजनीतिक दलों ने दी सफाई
डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि मैं पार्टी काडर से कई बार कह चुका हूं कि बैनर, फ्लेक्स और पोस्टर का इस्तेमाल न करें। अनुमति मिलने पर एक-दो होर्डिंग लगाए जाएं। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं, एआईएडीएमके नेता के सत्यन ने कहा कि पार्टी काडर को ऐसे बैनर और पोस्टर नहीं लगाने चाहिए जिससे असुविधा हो।
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जस्टिस एम सत्यनारायण और जस्टिस एन सेशासायी की पीठ ने शुक्रवार को कहा, राज्य सरकार को सड़कों को रंगने के लिए और कितना खून चाहिए। देश में जान की कीमत नहीं रह गई। यह नौकरशाही उदासीनता की इंतहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या अब सरकार अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ आदेश जारी करेगी?
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सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी, वकील वी लक्ष्मीनारायण तथा वी कन्नादासन की याचिका पर पीठ ने कहा, एक लड़की देश की जीडीपी में योगदान दे सकती थी। क्या एक राजनीतिज्ञ बिना बैनर के शादी का आयोजन नहीं कर सकता था? अब तो राजनीतिक दलों को ऐसे अवैध कार्य के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित क्षेत्र के पुलिस और और स्थानीय निकाय अधिकारियों को पेश होने का आदेश दिया।
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टैंकर ने रौंद दिया था इंजीनियर को
चेन्नई में बृहस्पतिवार दोपहर दुपहिया से जा रही महिला इंजीनियर शुभाश्री अवैध होर्डिंग गिरने से संतुलन खो बैठी और पीछे से आ रहे टैंकर ने उसे कुचल दिया। शुभाश्री शिफ्ट खत्म कर घर लौट रही थी। होर्डिंग एआईडीएमके कार्यकर्ताओं ने एक नेता के घर शादी को लेकर लगाया था।
सोशल मीडिया पर आक्रोश
हादसे के बाद राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए होर्डिंग के खिलाफ आक्रोश भड़क गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला की मौत पर गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद पुलिस ने एआईडीएमके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
राजनीतिक दलों ने दी सफाई
डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि मैं पार्टी काडर से कई बार कह चुका हूं कि बैनर, फ्लेक्स और पोस्टर का इस्तेमाल न करें। अनुमति मिलने पर एक-दो होर्डिंग लगाए जाएं। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं, एआईएडीएमके नेता के सत्यन ने कहा कि पार्टी काडर को ऐसे बैनर और पोस्टर नहीं लगाने चाहिए जिससे असुविधा हो।