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EWS Reservation: क्या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है EWS आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में क्यों हो रही इस पर बहस?

स्पेशल डेस्क, नई दिल्ली Published by: जयदेव सिंह Updated Thu, 15 Sep 2022 12:58 PM IST
सार

EWS quota: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ये सुनवाई कर रही है। संविधान का 103वां संशोधन क्या है? आरक्षण का विरोध करने वालों की क्या दलील है? याचिका किसने लगाई है? कोर्ट में हुई पहले दिन की कार्यवाही में क्या-क्या हुआ? आइये जानते हैं…

EWS quota: Supreme Court Constitution Bench Hearing on 103rd amendment
EWS quota - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग को नौकरी और प्रवेश में मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण के मामले में सुनवाई शुरू की है। कोर्ट की संविधान पीठ के सामने इस पर बहस हो रही है कि क्या EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार से ये सुनवाई शुरू की। 

बहस इस बात पर हो रही है क्या 103वां संशोधन अधिनियम, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं? इसी संशोधन के जरिए सरकारी नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।  संविधान का 103वां संशोधन क्या है? आरक्षण का विरोध करने वालों की क्या दलील है? याचिका किसने लगाई है? कोर्ट में हुई पहले दिन की कार्यवाही में क्या-क्या हुआ? EWS आरक्षण से अब तक कितने लोगों को फायदा हुआ है? आइये जानते हैं…

EWS quota: Supreme Court Constitution Bench Hearing on 103rd amendment
संसद भवन - फोटो : अमर उजाला

संविधान का 103वां संशोधन क्या है?

जनवरी 2019 में देश में EWS आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई। संविधान के 103वें संशोधन के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ये अधिसूचना जारी की। इसके जरिए नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया गया। इसका लाभ उन लोगों को मिलता है जिन्हें SC, ST या OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता और उनके परिवार की सकल वार्षिक आय आठ लाख से कम है। हालांकि, इसके साथ ही आरक्षण को लेकर कुछ शर्ते भी थीं। 

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