संदेशखाली हमला: संयुक्त SIT गठन के आदेश को ED की चुनौती; हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले पर अब खंडपीठ में सुनवाई
कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीबीआई और बंगाल पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा था कि जांच की निगरानी अदालत द्वारा की जाएगी और एसआईटी 12 फरवरी को जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करेगी।
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पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच के लिए सीबीआई और बंगाल पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश को प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। एजेंसी ने बयान में बताया कि उनकी अपील मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। बुधवार को इस पर सुनवाई होगी। इससे पहले, 17 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई और बंगाल पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था।
मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त एसआईटी के गठन को चुनौती देते हुए ईडी ने सीबीआई से समग्र जांच की प्रार्थना की है। इससे पहले, कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीबीआई और बंगाल पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा था कि जांच की निगरानी अदालत द्वारा की जाएगी और एसआईटी 12 फरवरी को जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करेगी। उन्होंने निर्देश दिया था कि सीबीआई के एक एसपी रैंक के अधिकारी और इस्लामपुर पुलिस जिले के एसपी जसप्रीत सिंह संयुक्त रूप से एसआईटी का नेतृत्व करेंगे
ईडी की टीम पर जानलेवा हमला
गौरतलब है कि 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन विभाग (ईडी) के अधिकारियों की टीम शेख के आवास पर छापेमारी करने गई थी। तभी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाजहां शेख के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इसमें ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन और पर्स भी लूट ली गईं थीं।