कोरोना के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, कोविड-19 मरीजों और बुजुर्गों को मिलेगी बैलेट पेपर की सुविधा
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कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और आगामी चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कानून और न्याय मंत्रालय के उस संशोधन को मंजूरी दे दी है जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और घर/संस्थागत क्वारंटीन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव (संशोधन) नियम 2020 के लिए अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और घर/संस्थागत क्वारंटीन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा प्रदान करता है।
Ministry of Law & Justice issues notification for Conduct of Elections (Amendment) Rules 2020 - for extending postal ballot facility for electors above the age of 65 years & #COVID19 patients under home/institutional quarantine: Election Commission of India (ECI) pic.twitter.com/XPKeORe8gO
— ANI (@ANI) July 2, 2020
गौरतलब है कि इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को प्राप्त था। पिछले साल 22 अक्टूबर को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 साल के अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई थी। उस वक्त मंत्रालय ने मतपत्र से मताधिकार देने के लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए इन्हें 'अनुपस्थित मतदाता' की श्रेणी में शामिल किया था।
फिलहाल ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस नए कानून का इस्तेमाल आगामी बिहार चुनाव में हो सकता है।