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Hindi News ›   India News ›   ED will not arrest former NCB Zonal Director Sameer Wankhede till the next hearing in Bombay High Court

Sameer Wankhede: NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को राहत, ED बोली- 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेंगे

Thu, 15 Feb 2024 09:15 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 15 Feb 2024 09:15 PM IST
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ED will not arrest former NCB Zonal Director Sameer Wankhede till the next hearing in Bombay High Court
समीर वानखेड़े - फोटो : सोशल मीडिया

प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि वह मामले में अगली सुनवाई तक एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगी। समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ ईडी प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है और अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को करेगा।

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इससे पहले ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने एनसीबी के तीन अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए भी बुलाया था। मामले में समीर वानखेड़े ने कहा कि ईडी ने ईसीआईआर 2023 में दर्ज की थी। यह आश्चर्य की बात है कि यह ईसीआईआर सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जो पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सवालों के घेरे में है। चूंकि, मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं आगे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं उचित समय पर अदालत में उचित जवाब दूंगा। मैं दोहराता हूं कि मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
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पांच करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया।
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बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे वानखेड़े
सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े ने ईडी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।

क्या है मामला?
  • दरअसल, कॉर्डेलिया क्रूज जहाज से दो अक्टूबर 2021 को कथित रूप से मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में आर्यन को बरी करने के लिए रिश्वत की मांग के आरोप लगाए गए हैं।
  • सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली के लिए धमकी) के लिए वानखेड़े और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
  • एनसीबी ने एक वर्ष बाद क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई थी।

 

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