फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   ED to Court: Declare Vijay Mallya a proclaimed offender

विशेष अदालत ने विजय माल्या को घोषित किया भगोड़ा

Tue, 14 Jun 2016 07:52 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 14 Jun 2016 07:52 PM IST
विज्ञापन
ED to Court: Declare Vijay Mallya a proclaimed offender
प्रवर्तन निदेशालय ने एंटी मनी लॉड्रिंग कोर्ट से भगोड़ा घोषित करने के लिए कहा - फोटो : Getty

बैंकों के हजारो करोड़ रूपए कर्ज डुबाकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को मुंबई की विशेष अदालत ने मंगलवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। बैंक कर्ज फर्जीवाड़े के मामले में माल्या के खिलाफ की जा रही मनीलांडरिंग (धनशोधन) की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश से अब इंटरपोल के जरिए भी शिकंजा कसा जा सकता है। इससे किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक व शराब कारोबारी माल्या की मुसीबतें बढ़ सकती है।

विज्ञापन


 ईडी ने अपने आवेदन में कहा था कि माल्या के खिलाफ हमने माल्या के खिलाफ कई जमानती व गैरजममानती वारंट जारी किए है। फिर भी वह अदालत के सामने हाजिर नहीं हुए। माल्या ने कई संस्थानों की बकाया करोडों रुपए की रकम का भुगतान नहीं किया है। इसलिए आपराधिक प्रक्त्रिस्या संहिता(सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाए।  ईडी ने बैंक लोन फर्जीवाड़े में ईडी ने विजय माल्या पर सेक्शन 82 लगाने की मांग की। इसके बाद स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश पी.आर.भावके ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विजय माल्या को 30 दिन में पेश होना पड़ेगा। 

विज्ञापन

माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना और उसकी संपत्ति जब्त करना भी आसान होगा

ED to Court: Declare Vijay Mallya a proclaimed offender
व‌िजय माल्‍या - फोटो : file

इसके बाद अब विजय माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना और उसकी संपत्ति जब्त करना भी आसान होगा। यदि माल्या भादंसं की धारा 82 के तहत शुरू की गई कार्यवाही का पालन नहीं करते हैं तो एजेंसी धारा 83 के तहत फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर सकती है। ईडी के अधिकारी पीएमएलए के तहत माल्या की 1,400 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में भी है। ईडी किंगफिशर एयरलाइंस के वित्तीय ढांचे और कर्ज लेने के लिए कमीशन के कथित भुगतान के आरोपों की भी छानबीन कर रही है।

 कानून के जानकारों के मुताबिक किसी आपराधिक मामले में अदालत किसी व्यक्ति को तभी भगोड़ा घोषित करती है जब अदालत के पास यह यकीन करने की वजहें हों कि जिस आरोपी के खिलाफ उसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, वह फरार हो चुका है या अपने आप को छुपा रहा है ताकि वारंट तामील न कराया जा सके।

गौरतलब है कि 9000 करोड़ रूपए के बैंक लोन फर्जीवाड़े में ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई शुरु की है। आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रूपए के कर्ज घोटाले से संबंधित मामले की जांच में ईडी ने माल्या की 1411 करोड़ रूपे की संपत्ति जब्त की है। हालांकि शनिवार को पता चला कि माल्या अपनी करोड़ो रूपए की दो संपत्ति पहले ही बेच चुका है। ईडी के शिकंजे में फंसता देख शराब कारोबारी माल्या अपने राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए दो मार्च को ही देश छोड़ दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed