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Tamil Nadu: अवैध रेत खनन की जांच के संबंध में ईडी के समन को चुनौती, मद्रास हाई कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

Mon, 27 Nov 2023 04:33 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: श्वेता महतो Updated Mon, 27 Nov 2023 04:33 PM IST
सार

अरियालूर, वेलोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के कलेक्टरों की तरफ से राज्य लोक विभाग सचिव के. नंथाकुमार ने याचिका दायर की थी। जस्टिस एस एस सुंदर और सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सोमवार को 28 नवंबर यानी की मंगलवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है।

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ED summons to collectors HC to pronounce order tomorrow
Madras high court

विस्तार

तमिलनाडु सरकार और पांच जिला कलेक्टरों ने अवैध रेत खनन की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है। मद्रास हाई कोर्ट मंगलवार को राज्य सरकार और कलेक्टरों की इस याचिका पर सुनवाई करने वाली है। 
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अरियालूर, वेलोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के कलेक्टरों की तरफ से राज्य लोक विभाग सचिव के. नंथाकुमार ने याचिका दायर की थी। जस्टिस एस एस सुंदर और सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सोमवार को 28 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे की दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया। दुष्यंत दवे राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों की तरफ से दलीलें पेश कर रहे थे। 
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अपनी याचिका में नंथाकुमार ने कहा कि ईडी ने विभिन्न जिला कलेक्टरों को समन भेजा है, जिसमें उनसे जिले के सभी रेत खदानों के बारे में जानकारी मांगी गई है। 
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