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ED: तमिलनाडु के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फिर की छापेमारी, सुप्रीम कोर्ट में दी ये जानकारी
Thu, 03 Aug 2023 02:14 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तमिलनाडु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तमिलनाडु
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 03 Aug 2023 02:14 PM IST
सार
गिरफ्तारी के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने अभी तक बालाजी को मंत्री पद से नहीं हटाया है। सेंथिल बालाजी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था।
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ईडी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से तमिलनाडु में कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी सेंथिल बालाजी से जुड़े केस में हुई। खबर के अनुसार, ईडी ने कोयंबटूर और करूर में मामले से जुड़े आरोपियों और कथित बेनामीदारों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। बता दें कि तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीती 14 जून को छापा मारा था।
अभी तक मंत्री हैं सेंथिल बालाजी
सेंथिल बालाजी के खिलाफ यह कार्यवाही नकदी के बदले नौकरी मामले में की गई थी। छापेमारी के बाद ईडी ने सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया था और वह अभी तक ईडी की गिरफ्त में ही हैं। गिरफ्तारी के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने अभी तक बालाजी को मंत्री पद से नहीं हटाया है। सेंथिल बालाजी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था।
सेंथिल बालाजी पर ये हैं आरोप
ईडी ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया है कि सेंथिल बालाजी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने दावा किया है कि बालाजी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए राज्य परिवहन विभाग में एक नौकरी रैकेट घोटाला चलाया। बता दें कि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बालाजी और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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अभी तक मंत्री हैं सेंथिल बालाजी
सेंथिल बालाजी के खिलाफ यह कार्यवाही नकदी के बदले नौकरी मामले में की गई थी। छापेमारी के बाद ईडी ने सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया था और वह अभी तक ईडी की गिरफ्त में ही हैं। गिरफ्तारी के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने अभी तक बालाजी को मंत्री पद से नहीं हटाया है। सेंथिल बालाजी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था।
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सेंथिल बालाजी पर ये हैं आरोप
ईडी ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया है कि सेंथिल बालाजी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने दावा किया है कि बालाजी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए राज्य परिवहन विभाग में एक नौकरी रैकेट घोटाला चलाया। बता दें कि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बालाजी और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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