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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने यादव सिंह की 89 लाख रुपये की परिसंपत्तियां कीं कुर्क

Fri, 05 Jul 2019 07:51 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Gaurav Pandey Updated Fri, 05 Jul 2019 07:51 PM IST
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ED attached assets of Yadav Singh worth 89 lakh rupees in a money laundering case
प्रवर्तन निदेशालय - फोटो : एएनआई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की 89 लाख रूपये मूल्य की परिसंपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई परिसंपत्तियों में एक मकान, एक वाणिज्यिक संपत्ति, कृषि जमीन और बैंक में नकद धनराशि शामिल हैं।

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ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई की प्राथमिकी में यादव पर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के मुख्य अभियंता रहने के दौरान आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है।
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ईडी ने इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आदेश जारी किया। ईडी का आरोप है कि जांच में सामने आया है कि अवैध कमाई/अस्पष्ट स्रोतों से प्राप्त आय को यादव ने दान की आड़ में अपने ही नियंत्रण वाले एक न्यास में डाल दिया। 
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ईडी ने कहा, ‘वही पैसा संपत्तियों की बिक्री के धन की आड़ में उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में पहुंचा दिया गया जिसका इस्तेमाल दिल्ली और नोएडा में वाणिज्यिक और आवासीय परिसंपत्तियां खरीदने और बैंकों में नकदी बनाए रखने में किया गया।’ 


केंद्रीय एजेंसी ने इससे पहले सिंह, उनके परिवार और न्यासों के नियंत्रण वाली 20.5 करोड़ रूपये की परिसंपत्तियां कुर्क की थीं। ईडी का कहना है कि सीबीआई के आरोपपत्र के मुताबिक अप्रैल, 2004 से चार अगस्त 2015 तक सिंह ने 23.15 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से 512 फीसद अधिक है।

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