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एयरसेल-मैक्सिस: ईडी ने अदालत से कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत रद्द करने की मांग की

Mon, 10 Sep 2018 12:40 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 10 Sep 2018 12:40 PM IST
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ED asks court to cancel interim relief from Karti Chidambaram
Karti Chidambaram
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से अनुरोध किया कि एयरसेल-मेक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को रद्द कर दिया जाए।
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जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि मामले में कार्ति चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है जिसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत सोमवार को दोपहर दो बजे याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
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इससे पहले सात अगस्त को दिल्ली की एक अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को सीबीआई तथा ईडी द्वारा दर्ज एयरसेल-मेक्सिस मामलों में गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी।
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सीबीआई ने 19 जुलाई को जो आरोप पत्र दायर किया था उसमें पी.चिदंबरम और उनके बेटे का नाम है। एयरसेल-मेक्सिस मामले में ईडी भी धन शोधन के एक अलग मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ने 13 जुलाई को कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।
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