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Health Min: नकली दवा से मौत पर फार्मा कारोबारी को होगी उम्रकैद, जन विश्वास बिल में कानूनी कार्रवाई शामिल नहीं

Sat, 29 Jul 2023 07:42 AM IST
गुलाम अहमद ब्यूरो, नई दिल्ली
ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Sat, 29 Jul 2023 07:42 AM IST
सार

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27 का हवाला देते हुए बताया कि इसके तहत चार तरह के दंड का प्रावधान है। 27(ए) के तहत नकली दवाओं से रोगी की मौत या गंभीर चोट पर आजीवन कारावास तक है।

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Drug industry executives convicted of producing medicines may evade jail by paying fine Union health ministry
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

नकली दवाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन चर्चाओं का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने जन विश्वास विधेयक के जरिये फार्मा कारोबारियों को राहत दी है और वे जुर्माना भरकर कानून से बच सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27 का हवाला देते हुए बताया कि इसके तहत चार तरह के दंड का प्रावधान है। 27(ए) के तहत नकली दवाओं से रोगी की मौत या गंभीर चोट पर आजीवन कारावास तक है। इसके अलावा 27(बी) के तहत मिलावटी या बिना लाइसेंस दवा बनाने पर पांच साल की सजा है। 27(सी) में सात और 27(डी) के तहत दो वर्ष तक की सजा है।

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लोकसभा से मिली है मंजूरी
जन विश्वास विधेयक में इनमें से किसी भी कानून के संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। नकली दवाओं के खिलाफ सरकार आगे भी सख्ती के साथ कार्य करेगी। दरअसल गुरुवार को लोकसभा ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि सरकार ने बहुत कम चर्चा के आधार पर इस विधेयक को संसद में पारित करा लिया।
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जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों में 49 फीसदी महिलाएं
स्वास्थ्य राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में बताया कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लोगों को जागरूक करने तथा स्वास्थ्य योजनाओं का समान लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों में करीब 49 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा के तहत सिर्फ महिलाओं के लिए 141 स्वास्थ्य लाभ पैकेज का प्रावधान किया गया है। एक अलग सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि 2019-20 में देश में कुल 4.78 करोड़ आयुष्मान कार्डधारक थे, जिनकी संख्या 2022-23 में 9.22 करोड़ हो गई।
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दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन का प्रस्ताव नहीं
विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को बताया कि दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची में चुने गए अथवा नामित जन प्रतिनिधियों को दल बदलने से रोकने का प्रावधान है। इस कानून में संशोधन के मुद्दे पर पीठासीन अफसरों की जुलाई में बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी। इसमें आम सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद बिरला ने कहा था कि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय ली जाएगी।

सैन्य अफसरों के खिलाफ 118 अनुशासनात्मक मामले लंबित
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के 118 मामले लंबित हैं। 75 गवाही के चरण में, जबकि 43 कोर्ट मार्शल के स्तर पर हैं।
nएक अन्य सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि भारतीय सेना की महिला अधिकारी बिना लैंगिक पक्षपात के स्पेशल फोर्स में शामिल किए जाने की पात्र हैं। उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वे सफलता के साथ प्रशिक्षण पूरा कर सकें।

विकसित किए जा रहे 20 राष्ट्रीय जलमार्ग
जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा को बताया कि माल एवं यात्री परिवहन के लिए 26 राष्ट्रीय जलमार्ग उपयुक्त पाए गए, जिनमें 20 का विकास किया जा रहा है। देश के मौजूदा 111 जलमार्गों में से 26 को माल व यात्री परिवहन के लिए उपयुक्त पाया गया है।

बुलेट ट्रेन परियोजना : भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों के कारण हो रही देरी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि भूमि अधिग्रहण में आ रही चुनौतियों के कारण मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी हो रही है। हालांकि, परियोजना के विभिन्न पहलुओं में प्रगति हुई है। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, 1,08,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ इसे 8 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना था। परियोजना के लिए लगभग 1389.5 हेक्टेयर भूमि की कुल आवश्यकता है, इसमें से अब तक लगभग 1381.9 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। महाराष्ट्र राज्य में हुई भूमि अधिग्रहण में देरी ने परियोजना की गति को काफी प्रभावित किया।


1,774 स्वास्थ्य केंद्रों में स्कैन-शेयर प्रणाली
केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि 32 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 1,774 स्वास्थ्य केंद्रों ने स्कैन एंड शेयर प्रणाली को अंगीकार किया है। इस प्रणाली के जरिये स्मार्टफोन के जरिये निर्बाध ओपीडी पंजीयन करा सकते हैं। आयुषमान भारत डिजिटल मिशन के तहत इस सेवा के जरिये अबतक 52 लाख टोकन निर्गत किए जा चुके हैं।

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