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Maharashtra: झुग्गी में कमरे को लेकर बहन से हुआ विवाद, भाई-भाभी ने सिर काटकर नदी में फेंका शव, गिरफ्तार
Sun, 01 Sep 2024 03:36 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
Published by: बशु जैन
Updated Sun, 01 Sep 2024 03:36 PM IST
सार
26 अगस्त को खरादी इलाके में मुथा नदी के किनारे एक महिला का शव मिला था। इसके हाथ और पैर कटे हुए थे। जांच के बाद महिला की पहचान सकीना खान (48) के रूप में हुई।
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महिला की हत्या
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पुणे में झुग्गी में कमरे को लेकर हुए विवाद के बाद भाई-भाभी ने बहन की हत्या कर दी। दोनों ने महिला का सिर काट दिया और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि 26 अगस्त को खरादी इलाके में मुथा नदी के किनारे एक महिला का शव मिला था। इसके हाथ और पैर कटे हुए थे। जांच के बाद महिला की पहचान सकीना खान (48) के रूप में हुई। संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने शव को नदी में फेंकने से पहले सबूत नष्ट करने के लिए टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे।
जांच में पता चला कि सकीना का अपने भाई अशफाक और भाभी हमीदा से शिवाजी नगर इलाके में एक झुग्गी में एक कमरे के स्वामित्व को लेकर विवाद था। पुलिस को सकीना के लापता होने की सूचना दी गई। इस पर उसके भाई अशफाक और भाभी हमीदा को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में पता लगा कि दोनों ने कथित तौर पर पीड़िता का गला घोंट दिया और उसका सिर काट दिया। इसके बाद सबूत नष्ट करने के लिए शरीर के टुकड़े कर दिए। पुलिस ने दंपती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) और 238 (सबूत मिटाने) के तहत गिरफ्तार किया है।
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पुलिस ने बताया कि 26 अगस्त को खरादी इलाके में मुथा नदी के किनारे एक महिला का शव मिला था। इसके हाथ और पैर कटे हुए थे। जांच के बाद महिला की पहचान सकीना खान (48) के रूप में हुई। संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने शव को नदी में फेंकने से पहले सबूत नष्ट करने के लिए टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे।
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जांच में पता चला कि सकीना का अपने भाई अशफाक और भाभी हमीदा से शिवाजी नगर इलाके में एक झुग्गी में एक कमरे के स्वामित्व को लेकर विवाद था। पुलिस को सकीना के लापता होने की सूचना दी गई। इस पर उसके भाई अशफाक और भाभी हमीदा को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में पता लगा कि दोनों ने कथित तौर पर पीड़िता का गला घोंट दिया और उसका सिर काट दिया। इसके बाद सबूत नष्ट करने के लिए शरीर के टुकड़े कर दिए। पुलिस ने दंपती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) और 238 (सबूत मिटाने) के तहत गिरफ्तार किया है।
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