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बंगाल: CBI-TMC की सांठगांठ से जुड़े बयान पर दिलीप घोष कायम, पूछा- एजेंसी ने बंगाल हिंसा पर क्या कार्रवाई की?

Mon, 22 Aug 2022 05:15 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: Amit Mandal Updated Mon, 22 Aug 2022 05:15 PM IST
सार

घोष ने कहा, सीबीआई ने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया है। चुनाव के बाद की हिंसा के मामले में उसने क्या कदम उठाए हैं, जिसकी वे जांच कर रहे हैं?

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Dilip Ghosh continues his tirade against CBI
दिलीप घोष - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

सीबीआई के खिलाफ अपना हमला तेज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने सोमवार को आश्चर्य जताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने चुनाव के बाद की हिंसा के मामलों में क्या कार्रवाई की है। इसमें पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में लगभग 60 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए थे। उनकी टिप्पणी एक दिन बाद आई है जब उन्होंने यह कह कर हड़कंप मचा दिया था कि कुछ सीबीआई अधिकारी राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के साथ हाथ मिला रहे हैं।

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घोष ने पूछा, सीबीआई की जांच में कुछ नहीं हुआ 
घोष ने कहा, सीबीआई ने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया है। चुनाव के बाद की हिंसा के मामले में उसने क्या कदम उठाए हैं, जिसकी वे जांच कर रहे हैं? बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा में लगभग 60 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए थे। लेकिन अब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, महीनों से जांच चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों की जांच कर रही है।
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जब उनसे इस विवादित बयान के बारे में पूछा कहा गया कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों की टीएमसी नेतृत्व के साथ सेटिंग है, तो घोष ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे उनकी टिप्पणी के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे प्रवर्तन निदेशालय पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि यह सच सामने लाएगा। हमें (भाजपा) को प्रमुख जांच एजेंसी (सीबीआई) पर भी भरोसा था। लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। मैं सीबीआई पर अपनी टिप्पणियों पर कायम हूं। जब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तो हमने सीबीआई कार्यालय की निष्क्रियता के खिलाफ मार्च किया था।
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अनुब्रत मंडल को सीबीआई दफ्तर लाया गया 
टीएमसी बीरभूम के जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय लाया गया है। पशु तस्करी मामले में बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को 20 अगस्त को आसनसोल विशेष अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका की खारिज कर दी थी और चार दिनों की सीबीआई हिरासत का आदेश दिया था। अनुब्रत मंडल 24अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में हैं।


2020 का पशु तस्करी मामला 
सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था। इसमें अनुब्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 2017 के दौरान सीमा सुरक्षा बल को 20,000 से ज्यादा पशुओं के कटे सिर मिले थे। इस मामले में पिछले दिनों उन्हें सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने बीरभूम जिले में उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहां से भारी संख्या में नकदी बरामद हुए थी।  

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