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दिल्ली हाईकोर्ट: महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा के काम को रोकने की याचिका पर सोमवार को फैसला

Sun, 30 May 2021 06:28 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sun, 30 May 2021 06:28 AM IST
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Delhi High Court will decide on the petition to stop the work of Central Vista during the epidemic on Monday
delhi high court - फोटो : PTI

दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को फैसला करेगा कि वर्तमान में जारी कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं।

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कोविड-19 महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की है। पीठ ने इस पर अपना फैसला देने के लिए 31 मई की तारीख तय की है। उच्च न्यायालय की वाद सूची शनिवार को सामने आई।
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अदालत ने अनुवादक अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी की संयुक्त याचिका पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि परियोजना एक आवश्यक कार्य नहीं है और इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।

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