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पीएम केयर्स फंड को ‘राज्य’ घोषित करने की याचिका पर अप्रैल में होगी सुनवाई

Tue, 09 Mar 2021 11:32 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 09 Mar 2021 11:32 PM IST
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Delhi High Court to hear plea in april to declare Modi cares fund as state
पीएम केयर्स फंड - फोटो : social media

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह ‘प्रधानमंत्री के आपात स्थिति में नागरिक सहायता और राहत कोष’ (पीएम केयर्स फंड) के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इसे संविधान के तहत ‘राज्य’ घोषित करने की याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करेगा।

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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर इन्हीं याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल एक अन्य लंबित याचिका के साथ सुनवाई करेंगे जिसमें पीएम केयर्स को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकार’ घोषित करने की मांग की गयी है।
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अदालत ने दोनों याचिकाओं को 23 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। उसने कहा कि वह इस याचिका पर नोटिस जारी नहीं कर रही क्योंकि केंद्र ने अपने वकील के माध्यम से पहले ही पक्ष रख दिया है और लिखित दलीलें जमा की जा सकती हैं।
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केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस विषय पर समुचित सुनवाई की आवश्यकता है और इन्हीं याचिकाकर्ता ने इससे संबंधित एक अन्य याचिका दाखिल की है और दोनों याचिकाओं पर साथ में सुनवाई होनी चाहिए।

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