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उच्च न्यायालय ने कॉलेज की उपस्थिति को आधार से जोड़ने के संबंध में आयुष मंत्रालय से मांगा जवाब

Sun, 10 Mar 2019 02:44 PM IST
Shilpa Thakur नई दिल्ली, भाषा 
नई दिल्ली, भाषा  Published by: Shilpa Thakur Updated Sun, 10 Mar 2019 02:44 PM IST
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Delhi high court seeks reply form ayush ministry
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आयुष मंत्रालय से जवाब मांगा है।

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न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने मंत्रालय और केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद से इस याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
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याचिका में उत्तराखंड के उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज ने नौ जनवरी को हुए एक बैठक के कार्यवृत (बैठक में लिए गए फैसलों) को खारिज करने की मांग की है।

इस बैठक में कॉलेज के कर्मचारियों और छात्रों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया गया था।

याचिका में कहा गया है कि यह फैसला उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का उल्लंघन है क्योंकि न्यायालय ने आधार को लेकर दिए गए अपने फैसले में कहा था कि किसी भी व्यक्ति पर इसके इस्तेमाल को लेकर दबाव नहीं डाला जा सकता है। 

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